कांग्रेस महिला प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी के साथ बलात्कार की धमकी देने वाले व्यक्ति पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज | Police Arrest Gujarat Man Under POCSO Who Threatened To Rape Priyanka Chaturvedi's 10 Year Daughter.

कांग्रेस महिला प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी के साथ बलात्कार की धमकी देने वाले व्यक्ति पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज | Police Arrest Gujarat Man Under POCSO Who Threatened To Rape Priyanka Chaturvedi's 10 Year Daughter. 

Hindutva man arrested in rape threat for minor girl
Girish Maheshwari Twitter Reaction Who Threaten Minor Girl To Rape 

Hindutva Man Booked Under Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO

सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होने वाले गाली गोलोज, दुर्व्यवहार, ट्रॉल्लिंग बलात्कार की धमकियां आजकल इतनी आम हो गयी है के अगर कोई किसी सम्बन्ध में अपनी एक अलग राय रखता है या व्यक्त करता है तोह फिर कुछ लोगों का ग्रुप उसे धमकी देना और गन्दी गालियों के देने का सिलसिला शुरू कर देता है | लेकिन हाल ही में जब ट्विटर पर किसी हिंदुत्व समर्थक व्यक्ति ने कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की 10 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने की धमकी दी तो उन्होंने बिना समय गंवाए सीधा मुंबई पुलिस से सम्पर्क साधा और इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा।

पुलिस हरकत में आयी और उन्होंने गिरीश माहेश्वरी नामक उस आदमी को अहमदाबाद से धार दबोचा। बता दें की यह आदमी जैसा के उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चला है के वह 36 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी में 'एकाउंटिंग असोसिएट' है और @GirishK1605 नाम के ट्वीटर हैंडल द्वारा धमकियाँ और गालियां दिया करता था । इस व्यक्ति को आईपीसी और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक वर्गों के तहत बुक किया गया है साथ ही धमकी को गंभीरता से लेते हुए पोक्सो के तहत भी कार्रवाई की जायेगी|


Girish Maheshwari threatened to rape daughter of Congress's Priyanka Chaturvedi 


प्रियंका ने प्रेस को बताया की गिरीश नामी इस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने), 506 (2) (आपराधिक धमकी), धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध) और 67 (प्रकाशन के लिए सजा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रेषण) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पोक्सो की धारा 11 (यौन उत्पीड़न) के तहत बुक किया गया है । मुंबई पुलिस दीपक देवराज ने बताया कि पोक्सो के सेक्शन 12 (बच्चे के यौन उत्पीड़न) को भी इस एफआईआर में शामिल किया गया है। 

प्रियंका ने कहा कि इस तरह के अपराध के मामले में पोक्सो का उपयोग करना एक स्वागत कदम है जो एक उदाहरण निर्धारित करता है। "यह एक स्वागत कदम है क्योंकि इस तरह के खतरे नाबालिग बच्चे और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं । यह एक अच्छी मिसाल साबित होगी| 

हालांकि आईटी अधिनियम में ऑनलाइन धमकियों और खतरों को शामिल नहीं किया गया है।

"मगर, ऐसा नहीं है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि POCSO का उपयोग किया गया है । यह हमारे कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है जो इन तरह की चीजों से निपटने के लिए साइबर स्पेस में आम है|

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