सारे सबूतों के मिलने के बावजूद अलीमुद्दीन अंसारी के दोषियों को उच्चय न्यायलय से मिली ज़मानत | Inspite of All Evidences High Court Granted Bail Of 11 Convicts In Alimuddin Mob Lynching Case.
सारे सबूतों के मिलने के बावजूद अलीमुद्दीन अंसारी के दोषियों को उच्चय न्यायलय से मिली ज़मानत | Ramgarh Mob Lynching; Alimuddin Ansari Case, Inspite of All Evidences High Court Granted Bail Of 11 Convicts.
भारत में हिन्दुत्वाद का ऐसा घिनौना रूप पिछले कुछ सालों में दिखा है के वह इस से पहले कभी नहीं दिखा था | हिंदुत्व और गौ रक्षा के नाम पर हिंदुत्व वादी ताक़तें अपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक़्क़ी में लगे हैं | मानवता को शर्मशार कर देने वाली हर हरकतें इनके द्वारा की जाती हैं | गौ रक्षा के नाम पर निर्दोष मुसलमानो को निशाना बनाया जाना अब आम बात हो गयी है लेकिन इनसबके बावजूद इनका कोई बाल भी बांका नहीं करa सकता ऐसा ही हिंदुत्व आतंकी सीना तान कर बोलते हैं और वह इसलिए के इन्हें सत्ताधारी राजनेताओं का साथ मिला हुआ है और यह भगवा आतंकवाद को धड़ल्ले से इनके तले बढ़ा रहे हैं |
हाल की घटना में जिसमें भगवा आतंकियों ने भीड़ की शकल में मुस्लिम ड्राइवर अलीम उद्दीन अंसारी को ट्रक से खींच कर मार डाला और वह भी पुलिस हादसे के बाद आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची | तस्वीर को देखने पर साफ़ पता चलता है के इन पुलिस कर्मियों की इस में मिली भगत थी और उन्होंने जान बूझकर भीड़ को छूट दी थी |
रांची : रामगढ़ के 11 दोषियों में से 9 पिछले 10 दिनों में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत लेकर रिहा हुए हैं, रिहा होते ही यह सभी आरोपी भाजपा नेता की संरक्षण पाने के लिए उनके घर गए जहाँ उन्हें भाजपा नेता द्वारा फूलों की माला पहनाई गयी और उनका खूब स्वागत किया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम युवक अलीम उद्दीन अंसारी को मौत के घात उतारा था | तोह यह हैं देश के हालात जहाँ मुसलमानो को गाय बकरी की तरह मार दिया जाता है और उन जैसे आतंकियों को भाजपा नेता द्वारा संरक्षण दिया जाता है |
11 अभियुक्तों में से आठ को जस्टिस एच.सी. की एक खंडपीठ ने 29 जून को मिश्रा और बीबी मंगलमूर्तिने के द्वारा जमानत दे दी गई और उनके जीवन की सजा को निलंबित कर दिया | बीजेपी की रामगढ़ इकाई के सदस्य नित्यानंद महतो और सात अन्य कथित गौ आतंकी जिसमें रोहित ठाकुर, कपिल ठाकुर, राजू कुमार, संतोष सिंह, विकी साओ, सिकंदर राम और उत्तम राम को जमानत हासिल हो गई ।
बता दें की इस मामले में जिला स्तर के बीजेपी नेता समेत सभी 11 गौ को इस साल मार्च में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और इस मामले में सजा भी सुनाई गई थी। उन पर पिछले साल 29 जून को रामगढ़ में अलीम अंसारी की हत्या का आरोप लगा था और उन्हें मौत की सजा सुनायी गई थी जो बाद में हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई और इन आतंकियों को ज़मानत पर छोड़ दिया गया।
इतना ही नहीं उसी बेंच ने 10 जुलाई को फिर एक और दोषी छोटू वर्मा को भी राहत दे दी है।
इस मामले पर रौशनी डालते हुए पीड़ित परिवार के वकील, एडवोकेट शादाब अंसारी ने कहा कि दोषी वर्मा ने अपना अपराध कबूल किया था और जिस हथ्यार से अलीमुद्दीन पर हमला किया गया था वह हथियार को वर्मा के घर से बरामद भी किया गया था, फिर भी उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है यह बड़ी दुखद बात है |
"पांच प्रत्यक्षदर्शी ने छोटू वर्मा नाम दिया था और कहा था कि उसी गौ आतंकी ने अलीमुद्दीन अंसारी पर हमला किया था और हमले में इस्तेमाल की गई फाइबर स्टिक उसके बयान के मुताबिक उसके घर से बरामद भी की गई थी।" यह एक ठोस साबुत माना जाता है मगर इसके बावजूद कोर्ट ने इसे नज़र अंदाज़ करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी जो चौकाने वाली बात है |
इन सबूतों के अलावा, छोटा वर्मा के खिलाफ कॉल रिकॉर्ड, वीडियो, फोटोग्राफ इत्यादि जैसे कई संदिग्ध साक्ष्य भी मौके पर पाए गए थे। इन सभी को अनदेखा करते हुए, न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जमानत दी।
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