आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ी गयी देशद्रोही और पूर्व-राजनयिक माधुरी गुप्ता को अदालत ने 3 साल के लिए भेजा जेल | EX-Diplomat Madhuri Gupta Sentenced For 3 Years Jail Term For Spying ISI.

आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ी गयी देशद्रोही और पूर्व-राजनयिक माधुरी गुप्ता को अदालत ने 3 साल के लिए भेजा जेल | EX-Diplomat Madhuri Gupta Sentenced For 3 Years Jail Term For Spying ISI.

Ex-Diplomat Madhuri Gupta Sentence For 3 Year Jail Term

देश के बिगड़ते हालात के साथ ऐसे कई चेहरे सामने आये हैं जो बड़े उहदे पर रहते हुए अपने पद का ग़लत इस्तेमाल किया है, इस से पहले भाजपा के एक नेता को भी आईएसआई के साथ मिलकर फंडिंग करते हुए पकड़ा गया था | खुद को देशभक्त कहलवाने वाले कई चेहरे लगातार एक्सपोज़ होते दिखाई दे रहे हैं | 

देश से ग़द्दारी करते पकड़ी गयी पूर्व-राजनयिक माधुरी गुप्ता को आज 3 साल के लिए सजा सुनायी गयी है | माधुरी गुप्ता वह है जिसने पाकिस्तान के ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर देश की अहम् जानकारियां पाकिस्तान को मुहैय्या करवाई थीं मगर इतने बड़े जुर्म के लिए महज़ 3 साल की सजा आपको कम नहीं लगती | बताया गया है की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने माधुरी गुप्ता को जासूसी के अपराध के लिए अधिकतम सजा दी |

बता दें की माधुरी गुप्ता को आधिकारिक रहस्य अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी पाया गया था | 

भारतीय उच्चायोग में काम करने वाली पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को आज दिल्ली की एक अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है और उसे जेल में भेज दिया गया है | माधुरी गुप्ता पर संगीन इलज़ाम लगे हैं जिसमें बताया गया है की उन्होंने  पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी मुहैय्या करवाया था |

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने उन्हें कानून के तहत संरक्षित जानकारी के जासूसी और गलत संचार के अपराधों के लिए अधिकतम सजा दी है ।

एमएस गुप्ता, जो उच्च आयोग में दूसरे सचिव (प्रेस और सूचना) में थीं, को कल आधिकारिक राज (ओएस) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

मगर साथ ही अदालत ने उसे सजा और सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए मंज़ूरी दी है।

उसे दोषी ठहराते समय, अदालत ने कहा था कि आरोपी द्वारा पारित ई-मेल स्पष्ट रूप से संवेदनशील जानकारी थी जो दुश्मन देश के लिए उपयोगी हो सकता था और इसकी गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण थी "।

गुप्ता को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी पाया गया, जिसके लिए तीन साल की अधिकतम सजा और जुर्माना या दोनों को प्रावधान रखता  है।

माधुरी गुप्ता को 22 अप्रैल, 2010 को पाकिस्तानी अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने और दो आईएसआई अधिकारियों, मुशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष डिपार्टमेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

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